गुरुवार, 22 अगस्त 2024

2024 में खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया: जानिए कैसे पाएं सरकारी लाभ

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जोड़ें 2024: संपूर्ण गाइड

खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत चलाया जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को रियायती दरों पर खाद्य पदार्थ प्रदान करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज (चावल, गेहूं आदि) मात्र 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। यदि आप या आपका परिवार इस योजना के तहत पहले से सूचीबद्ध नहीं हैं, तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि 2024 में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जोड़ें।

1. खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता

खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नाम जोड़ने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन-कौन से व्यक्ति और परिवार इस योजना के अंतर्गत आने के योग्य हैं:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को पर्याप्त गुणवत्ता वाला भोजन सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। NFSA के तहत ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% हिस्सा अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता परिवारों के माध्यम से कवर किया जाता है।

कुछ परिवार जो प्राथमिकता परिवारों में शामिल किए जा सकते हैं:

  • ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग हैं
  • भूमिहीन कृषि श्रमिकों वाले परिवार
  • छोटे और सीमांत किसानों वाले परिवार (जिनके पास 2 एकड़ तक की भूमि है)
  • विधवा या अकेली महिला के नेतृत्व वाले परिवार
  • बेघर परिवार

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए योग्यता प्राथमिकता श्रेणी

1 अन्त्योदय परिवार
2 बीपीएल परिवार
3 स्टेट बीपीएल परिवार
4. अन्नपूर्णा  योजना के लाभार्थी 
5 ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नही है तथा निम्न योजनाओं / वर्गो में शामिल है, उन्हे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा :-
A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
एफ. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
G. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
J. भूमिहीन कृषक
K. सीमान्त कृषक
L . कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नही) शर्तों में न आते हो।
6 मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
8एकल महिलाऐं श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
9 श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक 
10 पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11 कचरा बीनने वाले परिवार
12 उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
13 साईकिल रिक्शा चालक
14 पोर्टर (कुली)
15 कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
16 घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
17 वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
18 लघु कृषक
19 आस्था कार्डधारी परिवार
20 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अयोग्य

 कुछ परिवार जो प्राथमिकता परिवारों से बाहर हो सकते हैं:

  • जिनके परिवार के सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है
  • जो आयकर या पेशेवर कर का भुगतान करते हैं
  • जिनके पास फ्रिज, लैंडलाइन फोन, या दो/तीन/चार पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव है
  • जिनके पास यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण हैं
  • जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है
  • जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है और कम से कम एक सिंचाई उपकरण है
  1. आय सीमा:

    • ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के परिवार पात्र होते हैं।
  2. राशन कार्ड की आवश्यकता:

    • जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड नहीं है, उन्हें सबसे पहले राशन कार्ड बनवाना होगा।
  3. अन्य मापदंड:

    • विधवा, विकलांग, वृद्ध या अन्य समाज के कमजोर वर्ग के लोग भी इस योजना के अंतर्गत नामित हो सकते हैं।

2. खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

2.1. ऑफलाइन प्रक्रिया

आवेदन पत्र प्राप्त करें:

  • सबसे पहले, आपको अपने निकटतम सार्वजनिक वितरण प्रणाली Emitra , CSC केंद्र या ग्राम पंचायत से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • NSFA आवेदन फार्म को ऑनलाइन राजस्थान खाद्य सुरक्षा की आधिकारिक वेब साइट से भी आवेदन फार्म डाउनलोड कर आवेदन फार्म का प्रिंट निकाल सकते है
  • उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते है  

खाद्य सुरक्षा ऑनलाइन आवेदन कैसे करे 

सबसे पहले, आपको फ़ूड डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेब साइट से ऑफलाइन आवेदन डाउनलोड करके प्रिंट निकलना होगा 
उसके पश्चात् आवेदन फार्म को सही से भरना होगा जैसे नाम ,पिता का नाम, पूरा पता ग्रामपंचायत/ नगर पालिका /नगर परिषद् ,जिला तहसील और राज्य 
उसके पश्चात आपको संबन्धित अधिकारी से अपने आवेदन फार्म पर हस्ताक्षर /रिपोर्ट करवानी होगी 
पहली  रिपोर्ट आपका ग्राम पंचायत का सरपंच करेंगे शहरी में वार्ड पार्षद
दूसरी आपके ऑफ लाइन फार्म पर आपके पंचायत के सेक्टरी रिपोर्ट हस्ताक्षर  करेंगे 
तीसरी रिपोर्ट आपके ग्राम पंचायत के पटवारी रिपोर्ट हस्ताक्षर करेंगे  
ऑफलाइन आवेदन फार्म पर तीनो रिपोर्ट करवाने के बाद आप आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे 
इसके पश्चात आपको अगर आप राजस्थान से है तो Emitra सेण्टर पर  emitra ऑपरेटर से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते है 
अगर आप भारत के अन्य राज्य  से है तो कॉमन सर्विस सेंटर (CSC ) सेण्टर पर जाकर CSC ऑपरेटर से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते है
नोट : इस आवेदन फार्म को आप  स्वय ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा, NSFA पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकते इसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC या Emitra सेण्टर से ही आवेदन करवा सकते है  
  आवेदन पत्र भरें:
  • आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, परिवार के सदस्यों की संख्या, वार्षिक आय, आदि को सही-सही भरें।

आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:

  • भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:
    • आधार कार्ड की प्रति
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • बैंक पासबुक की प्रति
    • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन पत्र जमा करें:

  • भरे हुए आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों को अपने नजदीकी PDS केंद्र या ग्राम पंचायत में जमा करें।

सत्यापन प्रक्रिया:

  • आपका आवेदन जमा करने के बाद, स्थानीय प्रशासन द्वारा सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी। आपके दिए गए दस्तावेजों और जानकारी की जांच की जाएगी।

नाम सूचीबद्ध करना:

  • सत्यापन के पश्चात, यदि आपका आवेदन सफल होता है, तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जोड़ दिया जाएगा।

2.2. ऑनलाइन प्रक्रिया

राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं:

  • कई राज्य सरकारें ऑनलाइन माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य की खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उदाहरण के लिए:

3. आवश्यक दस्तावेज

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. आधार कार्ड:

    • सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य है।
  2. निवास प्रमाण पत्र:

    • जैसे बिजली बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड या वोटर आईडी।
  3. आय प्रमाण पत्र:

    • सरकारी मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
  4. राशन कार्ड (यदि पहले से मौजूद हो):

    • यदि पहले से राशन कार्ड है, तो उसकी प्रति।
  5. बैंक पासबुक की प्रति:

    • परिवार के मुखिया के नाम की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
  6. पासपोर्ट साइज फोटो:

    • परिवार के मुखिया की हाल ही में ली गई पासपोर्ट साइज फोटो।

4. आवेदन की स्थिति की जांच

आपके द्वारा आवेदन सबमिट करने के बाद, यह जानना जरूरी है कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है। आवेदन की स्थिति की जांच आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं।

4.1. ऑनलाइन स्थिति जांच

  • अपने राज्य की खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • "आवेदन की स्थिति" या "स्टेटस चेक" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपनी आवेदन संख्या और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

4.2. ऑफलाइन स्थिति जांच

  • आप अपने नजदीकी Emitra, CSC  केंद्र या ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5. सामान्य समस्याएं और उनके समाधान

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ते समय निम्नलिखित समस्याएं सामने आ सकती हैं, और उनके समाधान भी मौजूद हैं:

  1. आवेदन में त्रुटि:

    • यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो आपको सूचित किया जाएगा और त्रुटि को सही करने के लिए समय दिया जाएगा।
  2. दस्तावेज़ों की कमी:

    • यदि दस्तावेज़ अपूर्ण या गलत हैं, तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। सही दस्तावेज़ों के साथ पुनः आवेदन करना होगा।
  3. ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी समस्याएं:

    • यदि वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें या स्थानीय PDS केंद्र में जाकर आवेदन करें।

6. नाम जोड़ने के बाद लाभ

यदि आपका नाम सफलतापूर्वक खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जाता है, तो आप निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं:

  1. रियायती दरों पर खाद्य पदार्थ:

    • आप और आपका परिवार न्यूनतम दरों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं।
  2. सरकारी योजनाओं का लाभ:

    • खाद्य सुरक्षा योजना में नामित व्यक्ति अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी पात्र हो सकते हैं।
  3. सामाजिक सुरक्षा:

    • इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है।

खाद्य सुरक्षा में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़े 


important links

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आल  इंडिया NSFA की आधिकारिक वेबसाइट  Click Here
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7. निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ना एक सरल प्रक्रिया है, बशर्ते कि आप आवश्यक दस्तावेज़ों और जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत करें। 2024 में इस योजना में नाम जोड़ने के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि आपका परिवार भी इस महत्वपूर्ण सरकारी योजना का लाभ उठा सके।

याद रखें, यह योजना समाज के उन वर्गों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें भोजन के लिए सहायता की आवश्यकता है। इसलिए, यदि आप पात्र हैं, तो अवश्य ही इस योजना का हिस्सा बनें और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं

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