आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें: एक आसान गाइड
आधार कार्ड और पैन कार्ड, भारत में दो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। सरकार ने इन दोनों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि कर चोरी को रोका जा सके और नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आसान हो।
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के तीन तरीके:
1. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करना:
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
"आधार लिंक करें" बटन पर क्लिक करें।
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पंजीकृत है, तो ओटीपी प्राप्त करें।
ओटीपी दर्ज करें और "आधार लिंक करें" बटन पर क्लिक करें।
2. एसएमएस का उपयोग करना:
- UIDPAN <space> 12 अंकों का आधार संख्या <space> 10 अंकों का पैन नंबर भेजें 567678 या 56161 पर।
3. CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) का दौरा करना:
किसी भी CSC केंद्र पर जाएं और आधार को पैन से लिंक करने के लिए अनुरोध करें।
आधार को पैन से लिंक करने के लाभ:
कर रिटर्न दाखिल करना आसान
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आसान
कर चोरी को रोकने में मदद
वित्तीय जानकारी की सुरक्षा
आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा:
31 मार्च 2023 तक: अनिवार्य
30 जून 2024 तक: बिना जुर्माने के
संपर्क जानकारी:
आयकर विभाग: 1860-230-9292
UIDAI: 1948
CSC: 0120-6206060
ध्यान दें:
आधार और पैन में समान जानकारी होनी चाहिए।
त्रुटि होने पर, उन्हें सही करवाएं।
ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिंक करें।
आधार को पैन से लिंक करना महत्वपूर्ण है, अब तुरंत करें।
यह गाइड आपको समझाने में मददगार साबित होगा।
कोई सवाल हो, तो कृपया टिप्पणी करें।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें